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जिस थाने में थानेदारी की, उसी थाने में पूर्व थानेदार पर दर्ज हुई प्राथमिकी

एसपी के आदेश पर पूर्व थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई

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Media Darshan संवाददाता, Media Darshan
27 सितंबर 2026, 06:53 PM IST (1 दिन पहले) अपडेट: 28 सितंबर 2026, 07:54 PM IST
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मीडिया दर्शन | औरंगाबाद

औरंगाबाद जिले के अम्बा थाना में पूर्व थानाध्यक्ष राहुल राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि जिस थाने में राहुल राज थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे, उसी थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। वर्तमान थानाध्यक्ष पवन कुमार ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर दीपक को सौंपी है।

मामला परता गांव निवासी श्याम किशोर मिश्र की शिकायत से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने तत्कालीन अम्बा थानाध्यक्ष राहुल राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए औरंगाबाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अभियोग पत्र संख्या 651/2025 दाखिल किया था। अदालत ने अक्टूबर 2025 में मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दिया था।

परिवादी का आरोप है कि आदेश के बावजूद लंबे समय तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। इसी बीच 3 जून 2026 को अम्बा थाना में उत्कर्ष बैंक की कुटुम्बा शाखा के प्रबंधक और फील्ड सुपरवाइजर टुनटुन कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 95/2026 दर्ज की गई।

48 हजार रुपये से जुड़ा है मामला

परिवादी के अनुसार, उनके 48 हजार रुपये से जुड़े मामले में उत्कर्ष बैंक की कुटुम्बा शाखा के प्रबंधक और फील्ड सुपरवाइजर पर आरोप लगाए गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया था, लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष ने केवल फील्ड सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही।

इसी को लेकर श्याम किशोर मिश्र ने तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।

एसपी के आदेश पर पूर्व थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई

मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने संज्ञान लिया। एसपी के निर्देश पर वर्तमान अम्बा थानाध्यक्ष पवन कुमार ने पूर्व थानाध्यक्ष राहुल राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 199, 198, 200, 316(5), 352, 351(2), 2(3) और 79 के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर दीपक को सौंपी है। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।