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बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली जारी, अब टीचर्स को मिलेगी आकर्षक वेतन-सुविधायें

पटना डेस्क: आज सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग थी, जहां कई मुद्दों पर मुहर लगी है। बैठक से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
10 अप्रैल 2023, 08:40 PM IST (10 अप्रैल 2023) अपडेट: 3 नवंबर 2026, 07:43 PM IST
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पटना डेस्क: आज सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग थी, जहां कई मुद्दों पर मुहर लगी है। बैठक से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ( नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई ) सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है।

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एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक नियमावली 2023 स्वीकृत होने के बाद अब आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावे वर्तमान में पंचायती राज्य संस्था और नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। गौरतलब है कि बिहार में तीन लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरत है। माना जा रहा है शिक्षक बहाली नियमावली 2023 पास होने के बाद नियोजित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकेगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

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वहीं, नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को भी खुशखबरी दी है। वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को एक जनवरी 2023 से 38 फीसदी की जगह 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से स्वीकृति दी है।