रांची: झारखंड में मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) में 11.65 प्रतिशत की वृद्धि की है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी।
सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों को तीन श्रेणियों—A, B और C—में बांटकर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। नई दरों के लागू होने से अलग-अलग श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाना होगा।
A श्रेणी में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी
A श्रेणी में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो के चास, हजारीबाग और आसपास के अधिसूचित नगर निकाय क्षेत्र शामिल हैं। यहां श्रमिकों के लिए निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है:
- अकुशल श्रमिक: 523 रुपये प्रतिदिन
- अर्द्धकुशल श्रमिक: 548 रुपये प्रतिदिन
- कुशल श्रमिक: 722 रुपये प्रतिदिन
- अतिकुशल श्रमिक: 833 रुपये प्रतिदिन
B श्रेणी में कितनी मिलेगी मजदूरी?
B श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:
- अकुशल श्रमिक: 498 रुपये प्रतिदिन
- अर्द्धकुशल श्रमिक: 523 रुपये प्रतिदिन
- कुशल श्रमिक: 689 रुपये प्रतिदिन
- अतिकुशल श्रमिक: 795 रुपये प्रतिदिन
C श्रेणी के श्रमिकों की नई दरें
C श्रेणी के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं:
- अकुशल श्रमिक: 475 रुपये प्रतिदिन
- अर्द्धकुशल श्रमिक: 498 रुपये प्रतिदिन
- कुशल श्रमिक: 657 रुपये प्रतिदिन
- अतिकुशल श्रमिक: 757 रुपये प्रतिदिन
1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नई न्यूनतम मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी। श्रमिकों को भुगतान करते समय उनके कार्य की श्रेणी और संबंधित क्षेत्र के अनुसार निर्धारित दरों का ध्यान रखना होगा।
मजदूरी की नई दरें लागू होने से श्रमिकों के भुगतान में क्षेत्र और कौशल के आधार पर अंतर बना रहेगा। हालांकि, किसी श्रमिक की वास्तविक मासिक कमाई उसके काम के दिनों, कार्य की प्रकृति और लागू सेवा शर्तों पर भी निर्भर करेगी।