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भोजपुर: मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की मदद से गंभीर व असाध्य रोगों का करा सकते हैं इलाज

आरा। जिले में गरीब और जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते रहे हैं। जिसकी मदद से जरूरमंद लोग भी चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ नि:शुल्क उठा सकते हैं। इन्हीं सुविधाओं में से एक है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योज

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
26 जून 2022, 11:53 AM (26 जून 2022) 354 व्यूज
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आरा। जिले में गरीब और जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते रहे हैं। जिसकी मदद से जरूरमंद लोग भी चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ नि:शुल्क उठा सकते हैं। इन्हीं सुविधाओं में से एक है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। जिसके तहत गंभीर और असाध्य रोगों से ग्रसित गरीब मरीजों के इलाज आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाती रही है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को 14 असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत सालाना कम आय तथा प्रदेश के सरकारी और सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) से मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी को ही सहायता दी जाती है। (भोजपुर: मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता)

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इन रोगों का करा सकते हैं इलाज
योजना के तहत हृदय रोग, कैंसर, कूल्हा रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट, नस रोग, एसिड अटैक से जख्मी, बोन मेरौ ट्रांसप्लान्ट, एड्स, हेपेटाइटिस, कोकिलेर इम्प्लांट, ट्रांस जेंडर सर्जरी, नेत्र रोग समेत 14 बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि दी जाती है। वहीं, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कमेटी की अनुशंसा पर सूची में शामिल 14 बीमारियों के अलावा भी अन्य दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से एक लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसका लाभ मरीज राज्य के मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ दूसरे राज्यों में स्थित सीजीएचएस सर्टिफाइड अस्पतालों में भी उठा सकते हैं।(भोजपुर: मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता)
योजना का लाभ पाने के लिए देने होते हैं ये कागजात
आवेदन के लिए मरीज के परीजनों को क्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र, डीएम, एसडीओ या अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाणपत्र तथा राज्य सरकार के अस्पताल या सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल के इलाज का पुरजा और मूल अनुमानित राशि के कागजात जमा करने होते हैं। ये कागजात राज्य के सचिवालय स्थित स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक प्रमुख को समर्पित करना होता है। जिसके बाद योजना के प्राधिकार कमिटी के द्वारा आवेदक को बुलाया जाता है और जांच पड़ताल के बाद ही राशि अनुमोदित की जाता है।
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