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हत्या के जुर्म में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा 

औरंगाबाद :  व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना कांड संख्या -32/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा 302 और  201 में  दिनांक 05/09/23 को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
15 सितंबर 2023, 09:11 PM IST (15 सितंबर 2023) अपडेट: 16 अक्टूबर 2026, 06:35 AM IST
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औरंगाबाद :  व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना कांड संख्या -32/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा 302 और  201 में  दिनांक 05/09/23 को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि  जम्होर थाना क्षेत्र के मखरा निवासी अभियुक्त कपिल पासवान एवं  बारुण थाना क्षेत्र के मगरहिया निवासी  सुनील पासवान  को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास एवं  पचास हजार रुपए का  जुर्माना लगाया गया  है। वहीं,  भादंवि धारा 201 में दोनो अभियुक्तों को तीन साल की सजा और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मखरा निवासी  रुदल पासवान  ने  दिनांक  12/06/20 को थाने में दिए आवेदन  में कहा था कि उनका बारह साल का लड़का सुरज कुमार क्रिर्केट देखने गया था और रात तक वह अपने घर नही लौटा। सूचक ने कहा कि सुबह में उनके बेटे की लाश पास के खेत में मिली। जिसके गर्दन पर काले निशान थे। जिसके बाद  उसका पोस्टमार्टम कराया गया था और संदेह के आधार पर गांव के हीं कुछ लड़कों  को नामजद किया गया  था। मामले में तत्कालीन  थानाध्यक्ष शमीम अहमद को अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से गैर नामजद कपिल पासवान का वोटर कार्ड मिला था। जिसके बाद नए सिरे से जांचकर  कपिल पासवान और सुनील पासवान पर आरोप पत्र दिनांक  31/07/20 को न्यायालय में पेश किया था। बताया गया कि  दोनों अभियुक्त आपस में सार- बहनोई हैं।