शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 राँची 29°C
ब्रेकिंग न्यूज़
वीनू मांकड़ ट्रॉफी: बिहार U19 ने हरियाणा को 19 रन से हराया, अनमोल ने बनाए 184 रन   •   मसौढ़ी में गरजे अनंत सिंह, बोले- ‘अहंकारी का घमंड इस बार टूटेगा’   •   मसौढ़ी में दुर्गापूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, पटना पुलिस अलर्ट   •   मेघालय में पर्यटन को बढ़ावा, मोटरकारवां योजना से उद्यमियों को मौका   •   भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द फैसला संभव   •   बिहार में उद्योग को बढ़ावा, मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क शुरू   •   वीनू मांकड़ ट्रॉफी: बिहार U19 ने हरियाणा को 19 रन से हराया, अनमोल ने बनाए 184 रन   •   मसौढ़ी में गरजे अनंत सिंह, बोले- ‘अहंकारी का घमंड इस बार टूटेगा’   •   मसौढ़ी में दुर्गापूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, पटना पुलिस अलर्ट   •   मेघालय में पर्यटन को बढ़ावा, मोटरकारवां योजना से उद्यमियों को मौका   •   भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द फैसला संभव   •   बिहार में उद्योग को बढ़ावा, मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क शुरू   •  

चंदौली: दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना, घर से बाहर गई किशोरी के साथ किया था मुंह काला

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10 रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतन

S
satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
2 अगस्त 2022, 05:20 PM IST (2 अगस्त 2022) अपडेट: 16 अक्टूबर 2026, 09:15 AM IST
शेयर करें:
WhatsApp X (Twitter) Facebook

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10 रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से दलील पेश करने वाले विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि इलिया थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 25 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। आऱोप लगाया था कि उनकी पुत्री 24 मार्च 2017 की रात करीब सवा एक बजे घर के बाहर शौच करने गई थी।(चंदौली: दुष्कर्म के आरोपी)

Read Also: रोहतास: तीन दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का हुआ समापन, डीडीसी सहित डीएफओ व डिहरी एसडीएम ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

इस दौरान गांव के ही बरफी हरिजन ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसकी मां के शोरगुल मचाने पर आरोपी भाग गया। किशोरी ने घर आने पर माता-पिता को आपबीती सुनाई। पिता का आरोप था कि घटना के पहले भी आरोपी उसकी लड़की पर गलत नीयत रखता था। इस बाबत उसके परिजनों से शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में धारा-376 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम की अदालत में हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर धरा 4 (1) पास्को अधिनियम में आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।(चंदौली: दुष्कर्म के आरोपी)

हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें.