सासाराम/ बिक्रमगंज( रोहतास):— परिवहन विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण सर्वाधिक बस संचालक बसों के पक्ष में निर्गत परमिट के शर्तों का अनुपालन कराने में बरतते हैं शिथिलता।
बसों में यात्रियों को यात्रा क्रम में निर्धारित किराया का भुगतान करना पड़ता है। बसों में यात्रियों के हितों को ध्यान में रख फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, सुरक्षित सीट रखना अनिवार्य होता है। भेड़- बकरियों की तरह खचाखच भरे बसों में यात्रा करना परमिट निर्देशों का घोर उल्लंघन होता है, जो दण्डनीय है। अनुमंडल मुख्यालय से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में निबंधित बसें सड़कों पर सरपट दौड़ती है। कुछ बसों को छोड़कर सर्वाधिक बस संचालक परमिट की शर्तों को लागू करने में बरत रहे हैं शिथिलता। परिवहन विभाग के निष्क्रिय अधिकारियों के कारण बसों में दिव्यांगजनों व महिलाओं को सुविधा से वंचित होना पड़ रहा। विवस हो बसों में महिलाएं व दिव्यांगजनों सामान्य यात्रियों की तरह करते हैं यात्रा।
मंत्रालय का निदेश-
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ,दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के दिव्यांगजनों के हितों में जारी निर्देशों का बसों में नहीं होता अनुपालन।
प्रवधान-
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प्रत्येक बस में प्रथम लाइन के 2 सीटें दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित रखना है। दिव्यांग जनों को 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा पास की सुविधा भी मुहैया की गई है।
जिला परिवहन पदाधिकारी
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जिला परिवहन पदाधिकारी सासाराम (रोहतास) के कार्यालय पत्रांक 265/ 22 के द्वारा बस एसोसिएशन अध्यक्ष रोहतास को जिले के अंतर्गत संचालित बसों में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए सीट आरक्षण करने के संबंध में दिशा निर्देश दी गई। उक्त पत्र में निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर परमिट रद्द करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को भेजे जाने की दी गई है चेतावनी।
बसों की जांच—
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बसों का निरीक्षण एवं जांच उपरांत जिला परिवहन पदाधिकारी सासाराम (रोहतास) के निर्देश पर मोटरयान निरीक्षक सासाराम (रोहतास) के कार्यालय पत्रांक 213/ 22 द्वारा जिले के निबंधित 23 बसों का निरीक्षण कर उक्त बसों में दिव्यांगजनों ,वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए सीट आरक्षण से नियमों का अनुपालन पर फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रतिवेदन सौंपा गया।उक्त सम्बन्ध में स्टीकर चस्पाए गए हैं।
मोटरयान निरीक्षक-
—————————– मोटरयान निरीक्षक जिला परिवहन कार्यालय रोहतास के पत्रांक 390/ 22 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रतिवेदन किया गया है कि रोहतास जिला अंतर्गत निबंधित सभी बसों में उक्त सभी सुविधा उपलब्ध है।
राज्य पथ परिवहन की बसों में सुविधा
———————————–बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में दिव्यांग- जनों के लिए 1 सीट आरक्षित है तथा 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा पास की सुविधा मुहैया कराई जाती है। संचालन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ,परिवहन भवन पटना के पत्रांक 3847/22 से उक्त खुलासा बिक्रमगंज के एक आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा मांगे गए वांछित पत्रों से जानकारी हुई है।
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