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एक गलती से कटेगा 5000 का चालान, अगर नहीं मानी ट्रैफिक पुलिस की बात

वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। अगर आपने नया ट्रैफिक नियम नहीं माना तो आपको 5000 का चालान भरना पड़ सकता है। पुलिस ने कहा है कि नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों को 17 फरवरी से 5,000 रुपये का भारी जुर्माना देन

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
17 फरवरी 2023, 09:03 PM IST (17 फरवरी 2023) अपडेट: 17 अक्टूबर 2026, 06:25 PM IST
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वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। अगर आपने नया ट्रैफिक नियम नहीं माना तो आपको 5000 का चालान भरना पड़ सकता है। पुलिस ने कहा है कि नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों को 17 फरवरी से 5,000 रुपये का भारी जुर्माना देना होगा, अगर उनके पास हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं है।

वहीं, पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल यादव ने साफ किया कि नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में अब चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. जिन वाहनों में HSRP नहीं होगी, उन पर कानून के अनुसार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. High Security Number Plate को केंद्र सरकार लाई थी और दिसंबर 2018 में एक अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल के बाद निर्मित या पंजीकृत वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया था।

बता दें, पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने कहा कि वाहनों पर High Security Number Plate लगाने की समय सीमा 15 फरवरी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। अब गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस और थाना स्तर पर स्थानीय पुलिस High Security Number Plate नहीं रखने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी. ऐसे मामलों में चालान की रकम 5,000 रुपये है. इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक High Security Number Plate के लिए आवेदन नहीं किया है तो कृपया आवेदन करें और इसे तुरंत अपने वाहनों में लगवाएं।