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बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का ऐलान, सरकारी टीचर बनने में मिलेगी बड़ी राहत, जानिए नया नियम

पटना डेस्क: बिहार की नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे यहां की महिलाओं को काफी राहत मिली है। एक नए नियम के अनुसार अब दूसरे राज्यों से आने वाली बहू अभी बिहार में सरकारी टीचर बन सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा।

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एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरे राज्य में शादी हुई विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ महिला के पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। यह निर्देश इसलिए लागू किया गया है, ताकि आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है।

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वहीं, राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। जिसको लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उन को उनके पति के आधार पर जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है।

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बता दे कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में विवाहित महिलाओं को आवेदन के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। जिसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने पिता की सूचना के आधार पर जाति, निवास, आय और क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से विवाहित महिलाओं को काफी राहत मिली है और अब जो उन्हें फॉर्म भरने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था अब उन्हें इन सब से नहीं गुजरना पड़ेगा।

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